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जन्माष्टमी पर छत्तीसगढ़ में ‘नो नॉन-वेज डे’: 4 सितंबर को शराब-मांस की दुकानें रहेंगी बंद

State Head - Kishor
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जन्माष्टमी पर छत्तीसगढ़ में ‘नो नॉन-वेज डे’: 4 सितंबर को शराब-मांस की दुकानें रहेंगी बंद

✍️ हमर प्रदेश छत्तीसगढ़ स्टेट हेड रिपोर्टर किशोर कुमार

रायपुर। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर छत्तीसगढ़ में 4 सितंबर 2026, शुक्रवार को शुष्क दिवस रहेगा। इसके साथ ही नगरीय निकायों की सीमा में स्थित पशुवध गृह और मांस बिक्री की दुकानों को भी बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। यानी जन्माष्टमी के दिन प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में ‘नो नॉन-वेज डे’ लागू रहेगा।

शराब की बिक्री और परोसने पर पूरी तरह रोक

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के आदेश के मुताबिक 4 सितंबर को प्रदेशभर की देशी और विदेशी मदिरा की सभी फुटकर दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा रेस्टोरेंट बार, होटल बार, क्लब, अहाता और शराब बेचने अथवा परोसने वाले अन्य लाइसेंसी प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे।

इस दौरान भांग और भांगघोटा की फुटकर दुकानें भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। शुष्क दिवस के दौरान होटल, रेस्टोरेंट, क्लब या किसी अन्य प्रतिष्ठान अथवा व्यक्ति को शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी।

आदेश के दायरे में गैरमालिकाना क्लब, रेस्टोरेंट और स्टार होटल भी शामिल हैं। शुष्क दिवस के दौरान शराब के व्यक्तिगत भंडारण और गैर-लाइसेंसी परिसरों में मदिरा रखने पर भी प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन मिलने पर शराब जब्त करने के साथ संबंधित व्यक्ति या प्रतिष्ठान के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

अवैध शराब पर रहेगी आबकारी विभाग की नजर

जन्माष्टमी के दौरान अवैध शराब के परिवहन, संग्रहण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग को विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। जिला कार्यालयों के साथ-साथ संभागीय और राज्य स्तरीय उड़नदस्ते भी सक्रिय रहेंगे।

जांच दल संदिग्ध वाहनों और अवैध शराब के संभावित संग्रहण स्थलों की जांच करेंगे। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मांस की दुकानें और पशुवध गृह भी रहेंगे बंद

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने भी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर पशुवध गृह और मांस बिक्री की दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं।

इसके लिए सभी कलेक्टरों, नगर पालिक निगमों के आयुक्तों तथा नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि नगरीय निकायों की सीमा में आने वाले पशुवध गृह एवं मांस बिक्री की दुकानों को 4 सितंबर को बंद रखना सुनिश्चित करें।

विभाग ने अपने पूर्व में जारी निर्देशों और शासन के संदर्भित पत्रों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि विशिष्ट अवसरों में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी भी शामिल है। इसी के तहत संबंधित आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।

जन्माष्टमी पर प्रदेश में शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध के चलते प्रशासन और आबकारी विभाग की निगरानी भी बढ़ाई जाएगी।

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Contributing writer at THE NEWS HUB. Covering the latest developments in खबरे काम की.

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