सुकमा में सागौन तस्करी पर वन विभाग की बड़ी कार्रवाई: 3.647 घन मीटर लकड़ी के साथ 3 गिरफ्तार
मनोज कुमार भट्ट स्टेट रिपोर्टर बस्तर छत्तीसगढ़ हमर प्रदेà...
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खुर्सीपार हेरोइन तस्करी केस में फरार 3 आरोपी गिरफ्तार, 70 ग्राम हेरोइन समेत 29 लाख का माल जब्त
✍️ हमर प्रदेश छत्तीसगढ़ न्यूज स्टेट हेड रिपोर्टर किशोर कुमार भिलाई/दुर्ग। थाना खुर्सीपार पुलिस ने हेरोइन तस्करी के मामले में फरार चल रहे तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, मामले में पूर्व में की गई कार्रवाई के दौरान 70.460 ग्राम हेरोइन, नगदी, सोने-चांदी के जेवर, मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक तराजू सहित करीब 29.22 लाख रुपये की सामग्री जब्त की गई थी। 19 सितंबर को की गई थी कार्रवाई पुलिस के मुताबिक, 19 सितंबर 2026 को जोन-03 जीरो स्ट्रीट खुर्सीपार स्थित एक मकान में हेरोइन बिक्री की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मकान में दबिश देकर कार्रवाई की। मामले में थाना खुर्सीपार में अपराध क्रमांक 431/2026 दर्ज कर धारा 8, 21(ख), 27(क) NDPS एक्ट के तहत अपराध कायम किया गया और आरोपियों की तलाश शुरू की गई। विवेचना के दौरान फरार आरोपियों की लगातार पतासाजी की गई। पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए 25 सितंबर 2026 को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी 1. सैमसंग प्रसाद उर्फ सल्लू, उम्र 32 वर्ष, निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, जामुल। 2. गुरमीत सिंह उर्फ लक्की, उम्र 21 वर्ष, निवासी जीरो स्ट्रीट, जोन-03, खुर्सीपार। 3. आशीष कुमार शाह, उम्र 26 वर्ष, निवासी शिवाजी नगर, खुर्सीपार। पुलिस के अनुसार, तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। मामले की कार्रवाई में थाना प्रभारी खुर्सीपार एवं पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस द्वारा मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है।
विधवा महिला से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देकर करता था ब्लैकमेल
✍️ हमर प्रदेश छत्तीसगढ़ न्यूज स्टेट हेड रिपोर्टर किशोर कुमार डोंगरगढ़/राजनांदगांव। थाना डोंगरगढ़ पुलिस ने एक विधवा महिला से दुष्कर्म के मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पीड़िता के दिवंगत पति का परिचित बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक, पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी लोकेश साहू पिता धीराजी साहू, उम्र 26 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 11 फरदफोड़, थाना देवरी, जिला बालोद उसके पति की मृत्यु से पहले से ही उनके घर आता-जाता था। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने फोटो-वीडियो वायरल करने और जान से मारने की धमकी देकर अगस्त 2025 में डोंगरगढ़ स्थित एक लॉज में उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी ने लखोली स्थित उसके घर पर भी दुष्कर्म किया। शिकायत के आधार पर थाना डोंगरगढ़ में अपराध क्रमांक 4179/2026 दर्ज कर धारा 64(2)(एम) एवं 351(2) बीएनएस के तहत विवेचना शुरू की गई। पुलिस टीम ने आरोपी को किया गिरफ्तार मामले में एसपी अंकिता शर्मा के निर्देशन, एएसपी कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी केशरी नंदन नायक के पर्यवेक्षण में कार्रवाई की गई। थाना प्रभारी प्रशिक्षु डीएसपी सुमन जायसवाल के नेतृत्व में उप निरीक्षक गीतांजलि सिन्हा ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपराध स्वीकार किया। इसके बाद आरोपी लोकेश साहू को 24 सितंबर 2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। पुलिस मामले की विवेचना एवं संबंधित साक्ष्यों की जांच आगे भी कर रही है।
नकली होलोग्राम और फर्जी स्टेट लेबल से शराब तस्करी का बड़ा खुलासा
✍️हेतराम साहू स्टेट- रिपोर्टर हमर प्रदेश छत्तीसगढ़ नकली होलोग्राम और फर्जी स्टेट लेबल से शराब तस्करी का बड़ा खुलासा 370 पेटी से ज्यादा अवैध शराब जब्त, 5 आरोपी गिरफ्तार; शराब-वाहन और मोबाइल समेत ₹50.30 लाख की संपत्ति जब्त महासमुंद, 25 सितंबर 2026। जिले में अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नकली होलोग्राम एवं फर्जी छत्तीसगढ़ स्टेट लेबल लगाकर शराब खपाने वाले संगठित सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 370 पेटी एवं 3,229 लीटर से अधिक अवैध शराब बरामद की है। जब्त शराब की कुल कीमत ₹22,15,120 बताई गई है। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। ₹50 लाख से अधिक की संपत्ति जब्त कार्रवाई के दौरान अवैध शराब के अलावा तस्करी में प्रयुक्त वाहनों एवं मोबाइल फोन सहित कुल ₹50,30,120 की संपत्ति जब्त की गई है। पुलिस की जांच में शराब को नकली होलोग्राम एवं फर्जी छत्तीसगढ़ स्टेट लेबल के जरिए वैध शराब के रूप में खपाने की कोशिश का मामला सामने आया है। संगठित नेटवर्क पर पुलिस की कार्रवाई पुलिस द्वारा इस पूरे मामले को संगठित शराब तस्करी के नेटवर्क से जोड़कर जांच की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों से अवैध शराब की सप्लाई, फर्जी लेबल और होलोग्राम की व्यवस्था तथा इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। पुलिस की कार्रवाई से अवैध शराब के कारोबार में जुड़े लोगों में हड़कंप मचा हुआ है।
नकली होलोग्राम से शराब तस्करी के बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़, 3229 लीटर अवैध शराब जब्त; 7 आरोपी गिरफ्तार
✍️ हमर प्रदेश छत्तीसगढ़ न्यूज | स्टेट हेड रिपोर्टर किशोर कुमार महासमुंद। जिले में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सरायपाली पुलिस ने नकली होलोग्राम और छत्तीसगढ़ स्टेट के फर्जी लेबल का इस्तेमाल कर शराब की तस्करी एवं बिक्री करने वाले एक कथित संगठित नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। कार्रवाई में पुलिस ने 3229 लीटर 860 मिलीलीटर अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है, जिसकी अनुमानित कीमत 22 लाख 15 हजार 120 रुपये बताई गई है। पुलिस के अनुसार, यह नेटवर्क महासमुंद के अलावा सारंगढ़, रायगढ़ और जांजगीर सहित अलग-अलग क्षेत्रों तक फैला हुआ था। मामले की जांच आगे बढ़ने के साथ आरोपियों की संख्या बढ़कर सात हो गई है। डस्टर और कंटेनर से बरामद हुई भारी मात्रा में शराब पुलिस कार्रवाई के दौरान डस्टर कार क्रमांक CG 04 PS 3481 से 25 पेटियों में रखी 1192 पौव्वा गोवा अंग्रेजी शराब बरामद की गई। इसकी मात्रा 214 लीटर 560 मिलीलीटर तथा अनुमानित कीमत 1,43,040 रुपये बताई गई है। वहीं कंटेनर ट्रक क्रमांक HR-13-X-3220 की तलाशी में 345 पेटी गोवा अंग्रेजी शराब मिली। प्रत्येक पेटी में 48-48 पौव्वे थे। पुलिस के मुताबिक इसकी कुल मात्रा 2980 लीटर 800 मिलीलीटर और कीमत करीब 19,87,200 रुपये है। इसके अतिरिक्त आरोपी अमित पटेल के कब्जे से विभिन्न ब्रांड की 46 बोतल अंग्रेजी शराब भी बरामद की गई, जिसकी कुल मात्रा 34 लीटर 500 मिलीलीटर बताई गई है। इस प्रकार पुलिस ने कुल 3229 लीटर 860 मिलीलीटर अवैध शराब जब्त की। नकली होलोग्राम और फर्जी लेबल की पुष्टि जांच के दौरान शराब की बोतलों पर लगे होलोग्राम और लेबल संदिग्ध पाए गए। पुलिस के अनुसार, आबकारी विभाग की जांच में इनके नकली होने की पुष्टि हुई। इसके बाद मामले में फर्जीवाड़े एवं संगठित अपराध से संबंधित धाराएं भी जोड़ी गईं। जांच में नकली होलोग्राम, लेबल, बोतल और शराब की सप्लाई से जुड़े नेटवर्क की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस ने धीरज आहूजा को हरियाणा से गिरफ्तार किया। थोक खरीदार से लेकर सप्लायर तक कार्रवाई पुलिस के मुताबिक, अजित पटेल और अमित पटेल कंटेनर से आने वाली अवैध शराब के थोक खरीदार बताए गए हैं। राजेश पटेल पर स्थानीय स्तर पर थोक बिक्री से जुड़े होने का आरोप है, जबकि विनय सिंह ठाकुर रायगढ़ क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री के नेटवर्क से जुड़ा बताया गया है। वहीं धीरज आहूजा पर नकली होलोग्राम, लेबल, बोतल और शराब के कंटेनर उपलब्ध कराने से जुड़े होने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि जांच में नेटवर्क के दूसरे राज्यों तक फैले होने के साक्ष्य भी सामने आए हैं। 50 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त शराब के अलावा पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल वाहनों और मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। - 3229.860 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब – ₹22,15,120 - डस्टर कार – करीब ₹3 लाख - कंटेनर ट्रक – करीब ₹10 लाख - क्रेटा कार – करीब ₹15 लाख - 3 मोबाइल फोन – करीब ₹15 हजार पुलिस के अनुसार, जब्त संपत्ति की कुल अनुमानित कीमत ₹50,30,120 है। जांच में सात आरोपी गिरफ्तार मामले में पुलिस ने पहले राजेश पटेल, अजित पटेल, अमित पटेल, विनय सिंह ठाकुर और धीरज आहूजा को गिरफ्तार किया। इसके बाद 25 सितंबर 2026 को आयुस महापात्र और स्वरूप सिंह सलूजा को भी गिरफ्तार किए जाने की जानकारी दी गई है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि नकली होलोग्राम और फर्जी लेबल कहां तैयार किए जाते थे, शराब का वास्तविक स्रोत क्या था और इसे किन-किन क्षेत्रों में सप्लाई किया जा रहा था। इन धाराओं के तहत मामला दर्ज सरायपाली थाने में अपराध क्रमांक 264/2026 के तहत धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट तथा धारा 111(2), 338, 336(3), 340(4) बीएनएस के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के अनुसार, अवैध शराब के स्रोत, परिवहन, बिक्री तथा नकली होलोग्राम तैयार करने वाले नेटवर्क की जांच अभी जारी है।
शलभ कुमार सिन्हा के निर्देशन में कार्रवाई, आरोपी अजय राजपूत गिरफ्तार
मनोज कुमार भट्ट स्टेट रिपोर्टर बस्तर छत्तीसगढ़ हमर प्रदेश सीजी न्यूज़ शलभ कुमार सिन्हा के निर्देशन में कार्रवाई, आरोपी अजय राजपूत गिरफ्तार जगदलपुलबस्तर पुलिस ने एक बार फिर गुंडा-बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक स्थान पर हथियार लहराकर लोगों को डराने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। क्या है मामला?पुलिस को सूचना मिली थी कि लालबाग मैदान, सन सिटी मोड़ के पास एक युवक हाथ में देशी कट्टा लेकर उसे लहराते हुए आने-जाने वाले आम नागरिकों को डरा-धमका रहा है। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी:नाम -*अजय राजपूत, उम्र 29 वर्षनिवासी - महाराणा प्रताप वार्ड क्रमांक 47, नया नाका, जगदलपुर बरामदगी:आरोपी के कब्जे से पुलिस ने *1 देशी कट्टा और 1 जिंदा कारतूस* बरामद कर विधिवत जब्त किया है। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। किसके निर्देशन में हुई कार्रवाईयह पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक *श्री शलभ कुमार सिन्हा* के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक *श्री सुखनंदन राठौर के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक *श्री सुमित कुमार धोत्रे* एवं साइबर प्रभारी *चंद्रहास सिंह* के पर्यवेक्षण में की गई। पुलिस का कड़ा संदेश:बस्तर पुलिस ने स्पष्ट कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों का प्रदर्शन कर आम नागरिकों में भय उत्पन्न करने वाले तथा कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई में इनकी रही महत्वपूर्ण भूमिका:*निरीक्षक लीलाधर राठौर, उनि. अरुण मरकाम, अमित सिदार, प्रमोद ठाकुर, प्रउनि. कमलेश प्रजापति, राहुल कुमार यादव, शकुंतला, प्र.आर. धर्मेंद्र कंवर एवं आरक्षक कृष्णा नेताम, मंहगू कश्यप, अमर बेसरा, महेंद्र पटेल, तरुण यादव, वरुण ठाकुर, तामेश्वर चंद्राकर, हरीश, बंसीलाल, रंगलाल खर
बिलासपुर: रात में रेकी कर घर के बाहर से उड़ाते थे बाइक, बिल्हा पुलिस ने चंद घंटों में 2 शातिर चोरों को दबोचा
बिलासपुर/बिल्हा: घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों की रेकी कर चोरी करने वाले एक गिरोह पर बिल्हा पुलिस ने शिकंजा कसा है। पुलिस ने डोडकी गांव से चोरी हुई बाइक को महज कुछ ही घंटों के भीतर बरामद करते हुए दो युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। क्या है पूरा मामला? डोडकी (थाना बिल्हा) निवासी 25 वर्षीय परमेश्वर जांगड़े ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि 21 सितंबर की रात उनके घर के सामने खड़ी हीरो एचएफ डीलक्स बाइक (क्रमांक CG 10 Y 3440) को अज्ञात चोर पार कर ले गए हैं। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) की धारा 303(2) के तहत जुर्म दर्ज कर तुरंत छानबीन शुरू की। उड़गन फाटक के पास धरे गए आरोपी वारदात की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को देने के बाद पुलिस टीम ने संदिग्धों की तलाश तेज की। मुखबिर और पेट्रोलिंग टीम की मुस्तैदी के चलते उड़गन फाटक के पास एक ही बाइक पर घूम रहे दो संदिग्ध युवकों को घेराबंदी कर पकड़ा गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर दोनों टूट गए और उन्होंने परमेश्वर जांगड़े के घर के बाहर से बाइक चोरी करने की बात कबूल कर ली। गिरफ्तार आरोपियों का ब्योरा * अमन जोशी (19 वर्ष), पिता मोहन जोशी, निवासी डोडकी, बिल्हा। * निखिल मांडले (20 वर्ष), पिता नारायण मांडले, निवासी डोडकी, बिल्हा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 12 हजार रुपये कीमती चोरी की बाइक बरामद कर ली है। दोनों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई पूरी कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। इस त्वरित कार्रवाई में बिल्हा थाना प्रभारी निरीक्षक तोपसिंह नवरंग, उपनिरीक्षक जी.एल. चन्द्राकर, प्रशिक्षु उनि शेखर, आरक्षक अर्जुन जांगड़े और संतोष मरकाम की भूमिका प्रमुख रही। ✒️अभिषेक कुमार पाण्डेय स्टेट हेड रिपोर्टर बिलासपुर छत्तीसगढ़ हमर प्रदेश सी जी
बिलासपुर में गणेश पंडाल में बाजा बजाने को लेकर खूनी संघर्ष: युवक की पीट-पीटकर हत्या, 4 घायल; 13 आरोपी व 1 नाबालिग गिरफ्तार
बिलासपुर/मस्तूरी: मस्तूरी थाना क्षेत्र के गतौरा (जनकपहरी) में गणेश उत्सव के दौरान बाजा बजाने को लेकर हुआ मामूली विवाद जानलेवा संघर्ष में बदल गया। हथियारों से लैस एक दर्जन से अधिक लोगों ने मिलकर दूसरे पक्ष पर प्राणघातक हमला कर दिया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मस्तूरी पुलिस और एसीसीयू (ACCU) की संयुक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बुजुर्ग समेत 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही एक विधि से संघर्षरत बालक को भी अभिरक्षा में लिया है। क्या है पूरी घटना? पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, प्रार्थी विद्याकांत राठौर 20 सितंबर की रात करीब 10:30 बजे गतौरा स्थित गणेश पंडाल के पास मौजूद थे। इसी दौरान बाजा बजाने की बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि बोधीराम राठौर और उसके परिजन व रिश्तेदार लाठी-डंडा, लोहे की कुल्हाड़ी, फरसा, छुरी और राफ्टर जैसे घातक हथियारों से लैस होकर पहुंच गए। आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की नीयत से शैलेष कुमार राठौर उर्फ राज, रवि राठौर, ब्यास नारायण, विक्रम राठौर और लक्की उर्फ विकास पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बीच-बचाव करने पहुंचे प्रार्थी के साथ भी मारपीट की गई। अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम हमले में लहूलुहान सभी घायलों को तत्काल निजी वाहन से सिम्स अस्पताल (बिलासपुर) ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद शैलेष राठौर उर्फ राज को मृत घोषित कर दिया। अन्य घायलों—ब्यास नारायण, रवि, विकास और विक्रम—की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज जारी है। 13 बालिग आरोपी सलाखों के पीछे, हथियार बरामद घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी रजनेश सिंह, एएसपी (ग्रामीण) मधुलिका सिंह और सीएसपी सुदीप सरकार के मार्गदर्शन में मस्तूरी पुलिस व एसीसीयू की टीम ने छापेमारी कर सभी आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ा। पूछताछ में आरोपियों ने जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद उनकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल कुल्हाड़ी, छुरी और डंडे जब्त किए गए। गिरफ्तार आरोपियों की सूची: * बोधीराम राठौर (75 वर्ष), गतौरा * संतोष राठौर (47 वर्ष), खोखरा दर्रीपारा, जांजगीर * दिलीप कुमार राठौर (45 वर्ष), गतौरा जनकपहरी * दीपक कुमार राठौर (42 वर्ष), गतौरा जनकपहरी * आकाश राठौर (19 वर्ष), खोखरा दर्रीपारा, जांजगीर * शंकर राठौर उर्फ नंदू (33 वर्ष), गतौरा * आकाश राठौर उर्फ मोनू (19 वर्ष), गतौरा जनकपहरी * सूरज कुमार राठौर (40 वर्ष), गतौरा जनकपहरी * रोहित कुमार राठौर (36 वर्ष), गतौरा जनकपहरी * सुनील उर्फ राजा राठौर (28 वर्ष), गतौरा जनकपहरी * प्रकाश उर्फ लालू राठौर (23 वर्ष), खोखरा दर्रीपारा, जांजगीर * रवि कुमार राठौर (25 वर्ष), गतौरा जनकपहरी * आयुष राठौर (21 वर्ष), सारागांव, जांजगीर-चांपा (इसके अतिरिक्त 1 नाबालिग को भी पकड़ा गया है) पुलिस ने सभी बालिग आरोपियों को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की हत्या, बलवा व अन्य संबंधित धाराओं के तहत अदालत में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। ✒️अभिषेक कुमार पाण्डेय स्टेट हेड रिपोर्टर बिलासपुर छत्तीसगढ़ हमर प्रदेश सी जी
बिलासपुर: घर-दुकान की आड़ में चल रहा था अवैध शराब का धंधा, हिर्री पुलिस ने मारा छापा; 57 पाव देशी मदिरा के साथ युवक गिरफ्तार
बिलासपुर/हिर्री: अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ बिलासपुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत हिर्री पुलिस को एक और सफलता मिली है। ग्राम सरसेनी में अपनी घर-दुकान की आड़ में भारी मात्रा में अवैध देशी शराब छिपाकर बेचने वाले एक 23 वर्षीय युवक को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर रेड वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह, एएसपी (ग्रामीण) मधुलिका सिंह और सीएसपी राजेश जोशी के निर्देश पर थाना प्रभारी दामोदर प्रसाद मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम अवैध शराब पर निगरानी रख रही थी। इसी दौरान 22 सितंबर की सुबह करीब 10:10 बजे मुखबिर से पुख्ता सूचना मिली कि सरसेनी निवासी गोविंदा कुमार नायक अपने घर व दुकान में भारी मात्रा में शराब रखकर बिक्री कर रहा है। थैले में छिपाकर रखे थे 57 पाव सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने गवाहों के साथ मौके पर दबिश दी। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से एक काले-लाल रंग के लाइनदार कपड़े के थैले में छिपाकर रखी गई 57 पाव 'रोमियो' देशी प्लेन मदिरा (कुल 10.260 लीटर, अनुमानित कीमत ₹4,560) बरामद हुई। शराब के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर माल को जब्त कर लिया गया। आरोपी जेल दाखिल * गिरफ्तार आरोपी: गोविंदा कुमार नायक (23 वर्ष), पिता राजकुमार नायक, निवासी ग्राम सरसेनी, थाना हिर्री, जिला बिलासपुर। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत गैर-जमानती अपराध दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से अदालत ने उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक दामोदर प्रसाद मिश्रा, प्रधान आरक्षक धर्मेंद्र राजपूत, आरक्षक सुखदेव प्रसाद कश्यप, रुद्रशंकर तिवारी, सूरज कुर्रे, जयप्रकाश कंवर और महिला आरक्षक हेमलता उरांव की सक्रिय भूमिका रही। ✒️अभिषेक कुमार पाण्डेय स्टेट हेड रिपोर्टर बिलासपुर छत्तीसगढ़ हमर प्रदेश सी जी
रतनपुर: मेलाभाठा में खुलेआम चाकू लहराकर दहशत फैलाने वाला अधेड़ गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल
बिलासपुर/रतनपुर: सार्वजनिक स्थानों पर धारदार हथियार चमकाकर लोगों में खौफ पैदा करने वाले असमाजिक तत्वों पर रतनपुर पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। मेलाभाठा क्षेत्र में खुलेआम चाकू लहराकर आम नागरिकों को डराने-धमकाने वाले 52 वर्षीय व्यक्ति को पुलिस ने घेराबंदी कर धर दबोचा। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। सूचना मिलते ही हरकत में आई पुलिस 22 सितंबर को रतनपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि मेलाभाठा इलाके में एक व्यक्ति हाथ में धारदार चाकू लेकर आने-जाने वाले लोगों को डरा-धमका रहा है और इलाके में दहशत का माहौल बना रहा है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए थाना प्रभारी निलेश पाण्डेय ने तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया और एक विशेष टीम को मौके के लिए रवाना किया। घेराबंदी कर दबोचा, धारदार चाकू जब्त पुलिस टीम ने मेलाभाठा पहुंचकर त्वरित कार्रवाई की और संदिग्ध को भागने का मौका दिए बिना चारों तरफ से घेरकर पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से एक धारदार चाकू बरामद हुआ, जिसे पुलिस ने मौके पर ही जब्त कर लिया। आरोपी का ब्योरा * नाम: निलेश कश्यप (52 वर्ष) * पिता का नाम: हिन्छाराम कश्यप * निवासी: ग्राम गिधौरी, थाना रतनपुर, जिला बिलासपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से अदालत के आदेश पर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल कर दिया गया। इस त्वरित कार्रवाई में रतनपुर थाना प्रभारी निरीक्षक निलेश पाण्डेय, प्रधान आरक्षक सैय्यद अकबर अली, आरक्षक पवन ठाकुर एवं अखिलेश पारकर की अहम भूमिका रही। ✒️अभिषेक कुमार पाण्डेय स्टेट हेड रिपोर्टर बिलासपुर छत्तीसगढ़ हमर प्रदेश सी जी
बिलासपुर: नशा तस्करों के खिलाफ कोटा पुलिस की 'एंड टू एंड' कार्रवाई, गांजा सप्लायर संतोष उर्फ भुरवा रतनपुर से गिरफ्तार
बिलासपुर/कोटा: जिले में चलाए जा रहे 'निजात' व नशा मुक्ति अभियान के तहत कोटा पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने केवल गांजा बेचने वाले फुटकर तस्कर तक सीमित न रहकर 'बैकवर्ड लिंकेज' (सप्लाई चेन) की पड़ताल करते हुए मुख्य सप्लायर को भी धर दबोचा है। रतनपुर क्षेत्र के जाली गांव से फरार चल रहे मुख्य गांजा सप्लायर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पहले पकड़ा गया था 50 हजार का गांजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर नशे के कारोबारियों पर नकेल कसी जा रही है। इसी कड़ी में कोटा पुलिस ने 19 अगस्त को वार्ड क्रमांक 01 सूदनपारा में दबिश देकर हीरो नेताम (40 वर्ष) को 1 किलोग्राम गांजे (कीमत ₹50,000) के साथ रंगे हाथों पकड़ा था। आरोपी हीरो नेताम को एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल भेजने के साथ ही पुलिस ने मामले की तह तक जाने के लिए 'एंड टू एंड' विवेचना शुरू की। पूछताछ में खुला मुख्य सप्लायर का नाम पुलिस रिमांड और मेमोरेंडम बयान के दौरान गिरफ्तार आरोपी हीरो नेताम ने कबूल किया था कि वह बिक्री के लिए गांजा रतनपुर क्षेत्र के ग्राम जाली निवासी संतोष उर्फ भुरवा मरकाम से खरीदकर लाता था। इसके बाद से ही कोटा पुलिस फरार सप्लायर की तलाश में जुटी हुई थी। घेराबंदी कर दबोचा गया मुख्य आपूर्तिकर्ता मुखबिर की सूचना और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर कोटा पुलिस ने रतनपुर के ग्राम जाली में दबिश देकर फरार सप्लायर को दबोच लिया। * गिरफ्तार आरोपी: संतोष उर्फ भुरवा मरकाम (32 वर्ष), पिता स्व. रामसाय मरकाम उर्फ भोखवा, निवासी ग्राम जाली, थाना रतनपुर, जिला बिलासपुर। आरोपी के खिलाफ थाना कोटा में दर्ज अपराध क्रमांक 685/2026, धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इस 'बैकवर्ड ट्रेल' कार्रवाई में कोटा थाना प्रभारी निरीक्षक शशिकांत भारद्वाज, सहायक उपनिरीक्षक गोपाल प्रसाद खांडेकर, आरक्षक सत्य प्रकाश यादव एवं आरक्षक नंद कुमार यादव की अहम भूमिका रही। ✒️अभिषेक कुमार पाण्डेय स्टेट हेड रिपोर्टर बिलासपुर छत्तीसगढ़ हमर प्रदेश सी जी
कोटा पुलिस का डबल एक्शन: राहगीर से मोबाइल झपटने वाले 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार, 22 ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर भी कसा शिकंजा
बिलासपुर/कोटा: अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कोटा पुलिस ने एक साथ दोहरा प्रहार किया है। चलती बाइक से मोबाइल झपटकर भागने वाले दो आरोपियों को चंद घंटों में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, वहीं ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले 22 वाहन चालकों पर भी चालानी कार्रवाई की गई है। लालपुर मोड़ के पास झपटा था मोबाइल ग्राम मंझगांव निवासी राकेश विश्वकर्मा ने 21 सितंबर को थाने में शिकायत दर्ज कराई कि वे दोपहर करीब 11:30 बजे अपनी मोटरसाइकिल से बिजली का सामान खरीदने कोटा आ रहे थे। इसी दौरान लालपुर मोड़ के पास दो अज्ञात बाइक सवारों ने तेजी से आकर उनके हाथ से वीवो (Vivo) कंपनी का मोबाइल झपटा और फरार हो गए। शिकायत मिलते ही पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 304(2) और 3(5) के तहत जुर्म दर्ज कर तुरंत नाकाबंदी और तलाश शुरू की। चंद घंटों में धरे गए दोनों लुटेरे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना प्रभारी निरीक्षक शशिकांत भारद्वाज के नेतृत्व में गठित टीम ने घेराबंदी करते हुए दोनों संदिग्धों को दबोच लिया। कड़ाई से पूछताछ में आरोपियों ने झपटमारी की वारदात स्वीकार कर ली। उनके कब्जे से छीना गया वीवो कंपनी का मोबाइल बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों का विवरण: * श्याम लाल ध्रुव (27 वर्ष), पिता हीरा लाल ध्रुव, निवासी बोईरखोली कोटा, थाना कोटा। * रूपेश कुमार (24 वर्ष), पिता शिवशंकर बंजारे, निवासी ग्राम पोंडी, थाना कोटा। दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर भी गिरी गाज अपराध नियंत्रण के साथ-साथ पुलिस ने यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ भी सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान: * बिना हेलमेट: दोपहिया वाहन चलाने वाले 09 चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 129/194 के तहत कार्रवाई की गई। * नो पार्किंग: सड़क पर बेतरतीब वाहन खड़ा करने वाले 13 लोगों के खिलाफ धारा 122/177 MV एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इस संयुक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक शशिकांत भारद्वाज, सहायक उपनिरीक्षक शिव कुमार साहू, प्रशिक्षु उपनिरीक्षक भूपेश देहरी, आरक्षक सोम कुमार उइके एवं महिला आरक्षक दीपिका लोनिया की सराहनीय भूमिका रही। ✒️अभिषेक कुमार पाण्डेय स्टेट हेड रिपोर्टर बिलासपुर छत्तीसगढ़ हमर प्रदेश सी जी
*दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में सघन टिकट जांच अभियान, 43,710 मामलों में कार्रवाई*
बिलासपुर, 23 सितम्बर 2026 दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा बिना टिकट एवं अनियमित टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों के साथ-साथ बिना उचित प्राधिकार अथवा निर्धारित नियमों के विरुद्ध सामान/लगेज ले जाने वाले यात्रियों के विरुद्ध भी लगातार सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। यात्रियों को उचित टिकट के साथ यात्रा करने के प्रति जागरूक करने तथा रेलवे राजस्व की सुरक्षा के उद्देश्य से बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर मंडलों में विशेष एवं नियमित टिकट जांच अभियान संचालित किए जा रहे हैं। दिनांक 01 सितम्बर 2026 से 20 सितम्बर 2026 तक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के तीनों मंडलों में चलाए गए टिकट जांच अभियानों के दौरान कुल 43,710 मामलों में कार्रवाई की गई तथा रेलवे द्वारा ₹3,13,15,499/- की आय अर्जित की गई। टिकट जांच के दौरान बिना टिकट, अनियमित टिकट एवं बिना उचित प्राधिकार के यात्रा करने वाले यात्रियों के विरुद्ध रेलवे नियमों के अनुसार कार्रवाई की गई। टिकट जांच दलों द्वारा प्रमुख स्टेशनों के साथ-साथ विभिन्न ट्रेनों में भी नियमित रूप से जांच की जा रही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा यात्रियों से अपील की गई है कि वे यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व उचित एवं वैध टिकट अवश्य प्राप्त करें तथा यात्रा के दौरान अपने टिकट/यात्रा प्राधिकार को सुरक्षित रखें। बिना टिकट अथवा अनियमित टिकट के साथ यात्रा करना रेलवे नियमों के विरुद्ध है और ऐसे मामलों में नियमानुसार अतिरिक्त किराया एवं दंड वसूला जा सकता है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा, रेल राजस्व की सुरक्षा तथा नियमसम्मत यात्रा सुनिश्चित करने के लिए टिकट जांच अभियान आगे भी लगातार जारी रखा जाएगा। ✒️अभिषेक कुमार पाण्डेय स्टेट हेड रिपोर्टर बिलासपुर छत्तीसगढ़ हमर प्रदेश सी जी