✍️ हमर प्रदेश छत्तीसगढ़
स्टेट हेड रिपोर्टर — किशोर कुमार
नियमों में हुआ संशोधन, राजपत्र में अधिसूचना जारी; NOTA और अधूरे वोट का भी रखा जाएगा अलग हिसाब
रायपुर। छत्तीसगढ़ में होने वाले आगामी नगरीय निकाय चुनाव अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के माध्यम से कराए जाएंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 में संशोधन किया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने संशोधित नियमों की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी है।
यह संशोधन राज्य निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव के आधार पर किया गया है। नए नियमों में मतदान प्रक्रिया में EVM के इस्तेमाल को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है।
📋 मतपत्र के साथ अब मतदान मशीन का भी उल्लेख
संशोधित नियमों के अनुसार चुनाव संबंधी प्रावधानों में अब मतपत्र के साथ मतदान मशीन का भी उल्लेख रहेगा। चुनाव में इस्तेमाल होने वाली सामग्री से जुड़े कुछ शब्दों में भी बदलाव किया गया है।
नए प्रावधानों में 'मतपेटियां' शब्द की जगह 'मतदान हेतु निर्वाचन सामग्रियां' शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वहीं 'मतपत्र' के साथ 'अथवा मतदान मशीन' जोड़ा गया है। इसी तरह 'पैकेट' की जगह अब 'सामग्री' शब्द का प्रयोग किया जाएगा।
🔢 NOTA और अधूरे वोट का भी रखना होगा हिसाब
EVM से मतदान के साथ ही मतगणना और
मतदान रिकॉर्ड से जुड़े प्रावधानों में भी बदलाव किया गया है।
नए प्रारूप के अनुसार पीठासीन अधिकारी को EVM में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या और डाले गए मतों की संख्या अलग-अलग दर्ज करनी होगी। इसके अलावा NOTA (उपर्युक्त में से कोई नहीं) को मिले मत, अंडर वोट और अधूरे दर्ज मतों की जानकारी भी अलग से दर्ज करनी होगी।
⚠️ वोट दर्ज नहीं करने पर मतदान से इन्कार माना जाएगा
संशोधित नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी मतदाता को मतदान की अनुमति मिलने के बाद वह EVM पर अपना वोट दर्ज नहीं करता है, तो इसे मतदान से इन्कार माना जाएगा।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने संशोधित नियमों की जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग, संभागीय अधिकारियों, नगर निगम आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को भेज दी है।
👤 अभ्यर्थियों के लिए भी नया चुनावी प्रारूप
अभ्यर्थियों से संबंधित जानकारी दर्ज करने के लिए भी नया प्रारूप तैयार किया जाएगा। इसमें प्रत्याशी की फोटो, पता और राजनीतिक दल से संबंधित जानकारी शामिल होगी।
इस संशोधन के साथ छत्तीसगढ़ के आगामी नगरीय निकाय चुनावों में EVM आधारित मतदान की प्रक्रिया को नियमों में औपचारिक रूप से शामिल कर दिया गया है।
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