🇮🇳 *हमर प्रदेश छत्तीसगढ न्यूज* 🇮🇳🎤 *ब्लॉक रिपोर्टर🎤 *संजय कुमार शुक्ला *बिलासपुर छत्तीसगढ*
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*साढ़े नौ लाख लेकर मुकर गई महिला, बिलासपुर जिला कोर्ट ने कहा- एग्रीमेंट के अनुसार करानी होगी रजिस्ट्री*
बिलासपुर में जमीन के एक मामले में जिला न्यायाधीश आदित्य जोशी की अदालत ने फैसला सुनाया है कि 9.45 लाख रुपये लेने के बाद मुकरने वाली महिला को एग्रीमेंट के तहत रजिस्ट्री करानी होगी। कोर्ट ने वादी को 30 दिन के भीतर शेष 1.10 लाख रुपये जमा करने और प्रतिवादी को रजिस्ट्री पूरी करने का सख्त निर्देश दिया है।
बिलासपुर की जिला न्यायाधीश आदित्य जोशी की अदालत ने एक महिला को आदेश दिया है कि वह जमीन की बिक्री के करार के अनुसार रजिस्ट्री और पंजीकरण कराए। महिला ने 9.45 लाख रुपये लेने के बाद रजिस्ट्री नहीं कराई।
अदालत ने कहा कि वादी ने करार के तहत तय 10.55 लाख रुपये में से लगभग 90 प्रतिशत राशि पहले ही अदा कर दी थी।
वादी गोवर्धन प्रसाद तिवारी ने चंद्रभागा के खिलाफ परिवाद दायर किया था। प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई, जिससे मामला एकपक्षीय हो गया। गोवर्धन ने 23 जून 2017 को चंद्रभागा से 0.61 एकड़ कृषि भूमि के लिए 10 लाख 55 हजार रुपये में करार किया था। वादी ने 9 लाख 45 हजार रुपये अदा किए, जिसमें नकद, चेक और पोस्ट डेटेड चेक शामिल थे।
*कोर्ट ने यह दिया आदेश*
गोवर्धन ने आरोप लगाया कि कई बार आग्रह के बावजूद रजिस्ट्री नहीं कराई गई। अदालत ने साक्ष्यों की जांच के बाद वादी के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि प्रतिवादी ने करार को फर्जी साबित करने के लिए कोई साक्ष्य पेश नहीं किया। अदालत ने वादी को 30 दिन के भीतर 1.10 लाख रुपये शेष राशि जमा करने और प्रतिवादी को रजिस्ट्री कराने का निर्देश दिया।
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