शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म: जाति का बहाना बनाकर मुकरा आरोपी, चकरभाठा पुलिस ने BNS 69 के तहत भेजा जेल
बिलासपुर (चकरभाठा):
शादी का प्रलोभन देकर युवती से दैहिक शोषण करने और बाद में जातिगत कारणों का हवाला देकर मुकरने वाले आरोपी को चकरभाठा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। नए आपराधिक कानून (BNS) की धारा 69 के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
घटनाक्रम और अपराध का विवरण
* झांसा देकर शारीरिक शोषण: पीड़िता ने 25 अगस्त को थाना चकरभाठा में शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी रंजीत गिरी गोस्वामी ने उसे शादी का झांसा देकर लंबे समय तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।
* शादी से इनकार: जब पीड़िता ने विवाह का दबाव बनाया, तो आरोपी ने पीड़िता को 'दूसरी जाति की है' कहकर शादी करने से साफ मना कर दिया।
* त्वरित पुलिस एक्शन: मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्चाधिकारियों के निर्देश पर थाना स्तर पर विशेष टीम गठित की गई और आरोपी की घेराबंदी कर उसे हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया।
आरोपी और कानूनी कार्रवाई का विवरण
| विवरण | विवरण/जानकारी |
|---|---|
| गिरफ्तार आरोपी | रंजीत गिरी गोस्वामी (25 वर्ष), पिता- दिनेश पूरी गोस्वामी |
| स्थाई/वर्तमान पता | मूल निवासी: तेलियापुरान, थाना जारहगांव (मुंगेली) | वर्तमान: वार्ड नं. 12, विकासनगर, चकरभाठा (बिलासपुर) |
| दर्ज धारा | धारा 69 बीएनएस (BNS - भारतीय न्याय संहिता) |
| कार्रवाई की स्थिति | विधिवत गिरफ्तारी के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल |
पुलिस की अपील
चकरभाठा पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार के अपराध या संदिग्ध/अवैध गतिविधियों की जानकारी मिलने पर तुरंत डायल 112 या स्थानीय थाने में सूचना देकर सहयोग करें।

अभिषेक कुमार पाण्डेय स्टेट हेड रिपोर्टर बिलासपुर छत्तीसगढ़

हमर प्रदेश सी जी
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