Thursday, October 1 2026
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रेलवे ट्रैक पर अवैध प्रवेश के विरुद्ध आरपीएफ की प्रभावी कार्रवाई* 

State Head - State_head_abhishek
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रेलवे ट्रैक पर अवैध प्रवेश के विरुद्ध आरपीएफ की प्रभावी कार्रवाई* 

 

 

*रेलवे ट्रैक पर अवैध प्रवेश के विरुद्ध आरपीएफ की प्रभावी कार्रवाई* 

 

*जनविश्वास अधिनियम लागू होने के बाद 15 अगस्त 2026 तक 2079 मामले दर्ज, ₹10.39 लाख से अधिक का जुर्माना वसूली* 

 

 

 

रेलवे परिचालन की संरक्षा एवं यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मंडल रेल प्रबंधक श्री राकेश रंजन के मार्गदर्शन एवं वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त श्री सौरभ कुमार के निर्देशन में मंडल द्वारा रेलवे ट्रैक पर अनाधिकृत प्रवेश रोकने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। रेलवे ट्रैक, यार्ड एवं अन्य प्रतिबंधित रेल परिसरों में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करना जानलेवा हो सकता है तथा इससे गंभीर दुर्घटना, चोट अथवा मृत्यु की आशंका रहती है साथ ही यह कानून का उल्लंघन भी है।

 

       रेलवे ट्रैक पर अनधिकृत प्रवेश के मामलों में रेलवे अधिनियम की धारा 147 के तहत कार्रवाई की जाती है। जनविश्वास अधिनियम के प्रावधान लागू होने की तिथि 19 जून 2026 से 15 अगस्त 2026 तक मंडल में धारा 147 के तहत कुल 2079 मामले दर्ज किए गए। इन मामलों में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 10 लाख 39 हजार 500 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया।

 

रेल प्रशासन यात्रियों एवं आम नागरिकों से आग्रह करता है कि वे रेलवे परिसरों में अनधिकृत प्रवेश न करें तथा रेल सुरक्षा नियमों का पालन करें, साथ ही रेलवे ट्रैक एवं यार्ड से सदैव सुरक्षित दूरी बनाए रखें, रेलवे लाइन पार करने के लिए केवल निर्धारित पैदल पुल, भूमिगत मार्ग अथवा अधिकृत क्रॉसिंग का ही उपयोग करें तथा रेलवे ट्रैक पर किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि अथवा अनधिकृत प्रवेश दिखाई देने पर तत्काल आरपीएफ/जीआरपी को सूचित करें।

 

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*रेलवे ट्रैक पर अवैध प्रवेश के विरुद्ध आरपीएफ की प्रभावी कार्रवाई* 

 

*जनविश्वास अधिनियम लागू होने के बाद 15 अगस्त 2026 तक 2079 मामले दर्ज, ₹10.39 लाख से अधिक का जुर्माना वसूली* 

 

एंकर

 

रेलवे परिचालन की संरक्षा एवं यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मंडल रेल प्रबंधक श्री राकेश रंजन के मार्गदर्शन एवं वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त श्री सौरभ कुमार के निर्देशन में मंडल द्वारा रेलवे ट्रैक पर अनाधिकृत प्रवेश रोकने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। रेलवे ट्रैक, यार्ड एवं अन्य प्रतिबंधित रेल परिसरों में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करना जानलेवा हो सकता है तथा इससे गंभीर दुर्घटना, चोट अथवा मृत्यु की आशंका रहती है साथ ही यह कानून का उल्लंघन भी है।

 

       रेलवे ट्रैक पर अनधिकृत प्रवेश के मामलों में रेलवे अधिनियम की धारा 147 के तहत कार्रवाई की जाती है। जनविश्वास अधिनियम के प्रावधान लागू होने की तिथि 19 जून 2026 से 15 अगस्त 2026 तक मंडल में धारा 147 के तहत कुल 2079 मामले दर्ज किए गए। इन मामलों में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 10 लाख 39 हजार 500 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया।

 

रेल प्रशासन यात्रियों एवं आम नागरिकों से आग्रह करता है कि वे रेलवे परिसरों में अनधिकृत प्रवेश न करें तथा रेल सुरक्षा नियमों का पालन करें, साथ ही रेलवे ट्रैक एवं यार्ड से सदैव सुरक्षित दूरी बनाए रखें, रेलवे लाइन पार करने के लिए केवल निर्धारित पैदल पुल, भूमिगत मार्ग अथवा अधिकृत क्रॉसिंग का ही उपयोग करें तथा रेलवे ट्रैक पर किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि अथवा अनधिकृत प्रवेश दिखाई देने पर तत्काल आरपीएफ/जीआरपी को सूचित करें।

 

रिपोर्ट अभिषेक कुमार पाण्डेय 

स्टेट हेड रिपोर्टर 

बिलासपुर छत्तीसगढ़ 

 

 

हमर प्रदेश सी जी

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State Head - State_head_abhishek

Contributing writer at THE NEWS HUB. Covering the latest developments in अपराध.

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