Monday, September 28 2026
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रायपुर में पत्नी की हत्या के दोषी 75 वर्षीय पति को उम्रकैद, संबंध बनाने से इनकार पर फावड़े से किया था हमला

Kishor@hamarpradeshcg
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रायपुर में पत्नी की हत्या के दोषी 75 वर्षीय पति को उम्रकैद, संबंध बनाने से इनकार पर फावड़े से किया था हमला

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से पत्नी की हत्या के मामले में अदालत का बड़ा फैसला सामने आया है। पत्नी द्वारा शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करने पर फावड़े से हमला कर उसकी हत्या करने वाले 75 वर्षीय पति को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

 

चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश बृजेश राय की अदालत ने अभनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सातपारा निवासी खोरबाहरा बंजारे को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन सश्रम कारावास और 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

 

अभियोजन के अनुसार घटना 28 और 29 मई 2024 की दरमियानी रात की है। खोरबाहरा ने अपनी पत्नी रेवती बाई से शारीरिक संबंध बनाने की बात कही थी। पत्नी ने उम्र का हवाला देते हुए इसका विरोध किया और पति को डांटने के साथ थप्पड़ मार दिया।

 

इससे नाराज आरोपी ने घर में रखे फावड़े से पत्नी पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

✍️ किशोर कुमार छत्तीसगढ़ स्टेट रिपोर्टर हमर प्रदेश 

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Contributing writer at THE NEWS HUB. Covering the latest developments in अपराध.

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