Saturday, September 26 2026
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महासमुंद पुलिस का अवैध शराब कोचियों के विरूद्ध ताबडतोड छापामारी कार्यवाही।*

santandas@hamarpradeshcg
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महासमुंद पुलिस का अवैध शराब कोचियों के विरूद्ध ताबडतोड छापामारी कार्यवाही।*

स्टेट रिपोर्टर संतन दास मानिकपुरी

*04 अलग- अलग स्थानो मे पुलिस की दबिश, 04 व्यक्ति गिरफतार आबकारी एक्ट के तहत भेजे गये जेल।*

 

*04 प्रकरणों में आरोपीगण के कब्जे से जुमला 21.780 लीटर शराब(अंग्रेजी/देशी प्लेन/मसाला प्लेन) किमती 12,340 रू. जप्त।*

 

 *04 प्रकरण में 03 मो.सा., 01 स्कूटी सहित जुमला किमती 1,22,340 रूपये की संपत्ति हुई जप्त।*

 

जिले में अवैध गतिविधियों और नशे के कारोबार के खिलाफ महासमुंद पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत- 

*प्रकरण-01*

दिनांक 14.08.2026 को महासमुन्द पुलिस को मुखबीर से सूचना पर ग्राम घोड़ारी बिरकोनी रोड़ किनारे मो.सा. चालक को घेराबंदी कर रोकवाकर पूछताछ करने पर मो.सा. चालक भोलाराम दुबे पिता रमा कांत दुबे उम्र 36 साल, निवासी कांपा थाना तुमगांव, जिला महासमुन्द के कब्जे से मो.सा. में रखे देसी मसाला एवं अंग्रेजी शराब जुमला 5.760 लीटर (किमती 3440 रू.) एवं परिवहन में प्रयुक्त मो.सा. किमती 20,000 रू. को जप्त कर आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 463/26 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाहीं किया गया है। 

*प्रकरण-02*

दिनांक 14.08.2026 को महानदी ढाबा के पास मेन रोड़ बिरकोनी के पास जाकर मुखबीर के बताये अनुसार स्कूटी चालक को घेराबंदी कर रोकवाकर पूछताछ करने पर स्कूटी चालक रविशंकर बघेल पिता भुलउ बघेल उम्र 38 साल, निवासी तेन्दूवाही, थाना तुमगांव, जिला महासमुन्द के कब्जे से स्कूटी में रखे देसी मसाला शराब जुमला 5.400 लीटर (किमती 3000 रू.) एवं परिवहन में प्रयुक्त स्कूटी किमती 15000 रू. को जप्त कर आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 464/26 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाहीं किया गया है।

 *प्रकरण-03* 

दिनांक 14.08.2026 को हायर सेकेण्डरी स्कूल के सामने तुमाडबरी महासमुन्द के पास जाकर मुखबीर के बताये अनुसार मो.सा.चालक को घेराबंदी कर रोक कर पूछताछ करने पर मो.सा. चालक संजय साहू पिता संतोष साहू उम्र 26 साल, निवासी अखरापारा बेलसोण्डा, थाना व जिला महासमुन्द के कब्जे से मो0सॉ0 में देसी मसाला शराब जुमला 5.220 लीटर(किमती 2900 रू.) एवं परिवहन में प्रयुक्त मो.सा. पल्सर किमती 50,000 रू. को जप्त कर आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 465/26 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाहीं किया गया है।

*प्रकरण-04*    

दिनांक 14.08.2026 को बरबसपुर चौक ग्राम बिरकोनी के पास जाकर मुखबीर के बताये अनुसार मो.सा. चालक को घेराबंदी कर रोकवाकर पूछताछ करने पर मोसा0 चालक तारेन निषाद पिता लखन निषाद उम्र 41 साल, निवासी वार्ड नं. 05 नहरपारा बड़गांव, थाना तुमगांव, जिला महासमुन्द के कब्जे से मो.सा. में देसी मसाला शराब जुमला 5.400 लीटर (किमती 3000 रू.) एवं परिवहन में प्रयुक्त मो.सा. किमती 25,000 रू. को जप्त कर आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 466/26 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाहीं किया गया है। संपूर्ण कार्यवाही थाना महासमुन्द पुलिस एवं एएनटीएफ की संयुक्त टीम द्वारा किया गया।   

 

*गिरफ्तार आरोपीगण-* 

प्रकरण- 01- भोलाराम दुबे पिता रमा कांत दुबे उम्र 36 साल, निवासी कांपा थाना तुमगांव जिला महासमुन्द

प्रकरण- 02- रविशंकर बघेल पिता भुलउ बघेल उम्र 38 साल, निवासी तेन्दूवाही, थाना तुमगांव, जिला महासमुन्द

प्रकरण- 03- संजय साहू पिता संतोष साहू उम्र 26 साल, निवासी अखरापारा बेलसोण्डा, थाना व जिला महासमुन्द

प्रकरण- 04- तारेन निषाद पिता लखन निषाद उम्र 41 साल, निवासी वार्ड नं. 05 नहरपारा बड़गांव, थाना तुमगांव, 

 

*संपत्ति जप्त-*

01- 04 प्रकरणों में जुमला 21.780 लीटर शराब(अंग्रेजी/देशी प्लेन/मसाला प्लेन) किमती 12,340 रूपये।

02- 04 प्रकरण में 03 मो.सा., 01 स्कूटी किमती 01 लाख 10 हजार रूपये।

 

*कुल 04 प्रकरण में जुमला जप्त संपत्ति किमती 1,22,340 रूपये।*

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Contributing writer at THE NEWS HUB. Covering the latest developments in अपराध.

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