बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर RPF की बड़ी कार्रवाई: 12.45 लाख रुपये के गांजे के साथ महिला समेत 5 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार, ऑपरेशन ‘नारकोस’ के तहत सफलता
बिलासपुर:
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) के बिलासपुर मंडल में नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ‘ऑपरेशन नारकोस’ के तहत रेलवे सुरक्षा बल (RPF) को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। RPF टास्क टीम–1 और रे.सु.ब. पोस्ट बिलासपुर की संयुक्त टीम ने रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 07/08 पर घेराबंदी कर एक महिला सहित कुल 5 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को रंगे हाथों धर दबोचा। आरोपियों के पास से लगभग ₹12.45 लाख मूल्य का 24 किलो 900 ग्राम गांजा बरामद किया गया है।
प्लेटफार्म 7-8 पर बैग लेकर घूम रहे थे संदिग्ध
जानकारी के अनुसार, 08 सितंबर 2026 को RPF टास्क टीम–1 के प्रधान आरक्षक आर.पी. द्विवेदी, प्रधान आरक्षक वी.सी. बंजारे एवं रे.सु.ब. पोस्ट बिलासपुर के जवानों द्वारा स्टेशन परिसर व प्लेटफार्मों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान प्लेटफार्म नंबर 07/08 पर संदिग्ध अवस्था में भारी बैग और थैलों के साथ घूम रहे एक महिला और चार पुरुषों पर टीम की नजर पड़ी। संदेह होने पर जब जवानों ने उन्हें रोककर पूछताछ की और उनके बैगों की तलाशी ली, तो बैगों के भीतर भारी मात्रा में मादक पदार्थ गांजा भरा पाया गया।

मध्य प्रदेश के सीहोर और हरदा के रहने वाले हैं सभी आरोपी
पूछताछ में आरोपियों ने अपनी पहचान निम्नलिखित रूप में बताई:
* जितेन्द्र पर्ते (30 वर्ष), पिता गुंठीलाल पर्ते – निवासी वार्ड नं. 15, नयापुरा शाहगंज, तहसील बुधनी, जिला सीहोर (म.प्र.)
* शिवा कुचबंधिया (23 वर्ष), पिता चंदालाल कुचबंधिया – निवासी वार्ड नं. 15, नयापुरा शाहगंज, तहसील बुधनी, जिला सीहोर (म.प्र.)
* अर्जुन इरपाचे (25 वर्ष), पिता निर्भय इरपाचे – निवासी वार्ड नं. 15, नयापुरा शाहगंज, तहसील बुधनी, जिला सीहोर (म.प्र.)
* मेगराज कुचबंधिया (40 वर्ष), पिता मूलचंद कुचबंधिया – निवासी वार्ड नं. 01, टिमरनी, जिला हरदा (म.प्र.)
* पिंकी कुचबंधिया (35 वर्ष), पति मेगराज कुचबंधिया – निवासी वार्ड नं. 01, टिमरनी, जिला हरदा (म.प्र.)

GRP बिलासपुर में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज
RPF टीम ने विधिवत पंचनामा तैयार कर 24.900 किलोग्राम गांजा (बाजार मूल्य ₹12,45,000/-) जब्त किया। इसके बाद सभी पांचों आरोपियों को जब्त मशरूका सहित वैधानिक कार्रवाई हेतु जीआरपी थाना बिलासपुर के सुपुर्द कर दिया गया। जीआरपी बिलासपुर द्वारा आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 112/2026, धारा 20(b) NDPS एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया गया है। पुलिस अब इस तस्करी गिरोह के नेटवर्क और माल की आपूर्ति की कड़ियों की पड़ताल कर रही है।
अभिषेक कुमार पाण्डेय स्टेट हेड रिपोर्टर बिलासपुर छत्तीसगढ़

हमर प्रदेश सी जी
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