नशे के सौदागरों पर बिलासपुर पुलिस की कार्रवाई का त्वरित परिणाम
NDPS प्रकरण में तीन आरोपियों को 15-15 वर्ष का कठोर कारावास और अर्थदंड
बिलासपुर। नशीली दवाओं के अवैध कारोबार के खिलाफ बिलासपुर पुलिस की कार्रवाई का त्वरित परिणाम सामने आया है। थाना सिटी कोतवाली के अपराध क्रमांक 488/2025, धारा 21, 22 एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में माननीय विशेष एनडीपीएस न्यायालय, बिलासपुर ने तीनों आरोपियों को दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक को 15-15 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है। साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 1.50 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
खास बात यह है कि इस प्रकरण का विचारण करीब 07 माह में पूरा हुआ। पुलिस की प्रभावी और साक्ष्य-आधारित विवेचना के बाद न्यायालय में प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर आरोपियों को दोषसिद्ध किया गया।
114 नशीले इंजेक्शन बरामद
प्रकरण में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुल 114 नग ब्यूप्रेनॉर्फिन इंजेक्शन, प्रत्येक 2 एमएल, यानी कुल 228 एमएल नशीली दवा बरामद की थी। इसके अलावा नशीले पदार्थों के परिवहन में प्रयुक्त पल्सर मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 10 बीएन 2344, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 50 हजार रुपये है, को भी जब्त किया गया था।
मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई
दिनांक 08 सितंबर 2025 को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने ज्वाली नाला के पास दबिश दी। कार्रवाई के दौरान दो आरोपियों के कब्जे से 62 नग ब्यूप्रेनॉर्फिन इंजेक्शन बरामद किए गए।
इसके बाद 09 सितंबर 2025 को आरोपी दुर्गा वर्मा के कब्जे से 52 नग ब्यूप्रेनॉर्फिन इंजेक्शन बरामद किए गए। इस तरह दोनों कार्रवाइयों में कुल 114 नग यानी 228 एमएल नशीली दवा जब्त की गई।
ये तीन आरोपी हुए दोषसिद्ध
1. निकेत वस्त्रकार, पिता रामावतार वस्त्रकार, उम्र 23 वर्ष, निवासी घुटकू नयापारा, थाना कोनी, जिला बिलासपुर।
2. जयंत वस्त्रकार, पिता शिव कुमार वस्त्रकार, उम्र 22 वर्ष, निवासी घुटकू नयापारा, थाना कोनी, जिला बिलासपुर।
3. दुर्गा वर्मा, पति अश्वनी वर्मा, उम्र 31 वर्ष, निवासी घुटकू गोदाम मोहल्ला, थाना कोनी, जिला बिलासपुर।
पुलिस की विवेचना और न्यायालय में प्रभावी पैरवी
बिलासपुर पुलिस ने प्रकरण में साक्ष्यों को संकलित करते हुए प्रभावी एवं साक्ष्य-आधारित विवेचना की और आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। मामले में लगभग सात माह में विचारण पूर्ण हुआ और विशेष एनडीपीएस न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक को 15 वर्ष के कठोर कारावास तथा 1.50 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
नशे के कारोबारियों के लिए कड़ा संदेश
बिलासपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। नशीली दवाओं की बिक्री, परिवहन और आपूर्ति में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध गिरफ्तारी के साथ-साथ संपत्ति एवं वित्तीय पहलुओं की भी जांच की जाएगी।
पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों को स्पष्ट संदेश दिया है कि ऐसे अपराधों में कानून की कार्रवाई से बचना आसान नहीं होगा। नशे का कारोबार छोड़ दें—क्योंकि पुलिस की कार्रवाई और न्याय व्यवस्था, दोनों ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्ती से काम कर रहे हैं।
बिलासपुर पुलिस — नशे के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस।
रिपोर्ट अभिषेक कुमार पाण्डेय
स्टेट हेड रिपोर्टर
बिलासपुर छत्तीसगढ़
20/08/26
Hamar pradesh CG
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