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दुर्ग: हिस्ट्रीशीटर हरेराम प्रसाद एक साल के लिए जिलाबदर, 7 जिलों में प्रवेश पर प्रतिबंध

State Head - Kishor
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Chhattishgarh local news
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✍️ हमर प्रदेश छत्तीसगढ़ न्यूज़ | स्टेट हेड रिपोर्टर किशोर कुमार

 

दुर्ग, 1 अक्टूबर 2026। जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से दुर्ग पुलिस द्वारा आदतन अपराधियों के खिलाफ लगातार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में थाना सुपेला क्षेत्र के आदतन अपराधी हरेराम प्रसाद को एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया गया है।

 

जिला दंडाधिकारी दुर्ग ने पुलिस प्रतिवेदन एवं उपलब्ध आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(क) एवं 5(ख) के तहत जिलाबदर का आदेश जारी किया है।

 

1999 से दर्ज हैं 18 से अधिक मामले

 

पुलिस के अनुसार, कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी, सुपेला निवासी हरेराम प्रसाद के खिलाफ वर्ष 1999 से मारपीट, धमकी, बलवा, चोरी, जुआ, शासकीय कार्य में बाधा और हत्या के प्रयास सहित 18 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं।

 

7 जिलों में प्रवेश प्रतिबंधित

 

जारी आदेश के मुताबिक हरेराम प्रसाद को आदेश की तारीख से एक सप्ताह के भीतर संबंधित जिलों की सीमा से बाहर जाना होगा। साथ ही 1 अक्टूबर 2026 से एक वर्ष तक बिना सक्षम अनुमति के इन जिलों की सीमा में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

 

प्रतिबंधित जिले:

 

- दुर्ग

- रायपुर

- धमतरी

- बेमेतरा

- बालोद

- राजनांदगांव

- खैरागढ़-छुईखदान-गंडई

 

पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाले किसी भी व्यक्ति या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें। पुलिस के अनुसार, सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

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Contributing writer at THE NEWS HUB. Covering the latest developments in अपराध.

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