✍️हमर प्रदेश छत्तीसगढ़ स्टेट रिपोर्टर - मनोज भट्ट
*दुर्ग, 10 सितंबर 2026:* छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 6 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म और हत्या के गंभीर मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। 24 वर्षीय आरोपी सोमेश यादव को दोषी करार देते हुए मृत्युदंड की सजा दी गई है।
यह मामला थाना मोहन नगर के अपराध क्रमांक 133/2025 से संबंधित है। पुलिस के मुताबिक 6 अप्रैल 2025 को 6 वर्ष 3 माह की बालिका के लापता होने की सूचना मिली थी। सूचना पर पुलिस ने तत्काल तलाश शुरू की और बालिका को एक वाहन से बरामद कर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
*DNA और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों से मजबूत हुई विवेचना*
दुर्ग पुलिस ने मामले में वैज्ञानिक साक्ष्यों पर विशेष जोर दिया। घटनास्थल से भौतिक और जैविक साक्ष्य सुरक्षित किए गए। आरोपी के कपड़े, घटनास्थल की सामग्री और अन्य नमूनों को FSL जांच के लिए भेजा गया।
इसके अलावा DNA सैंपल, CCTV फुटेज और DVR सहित इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी सुरक्षित किए गए। FSL और DNA रिपोर्ट को चिकित्सकीय एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के साथ विवेचना में शामिल किया गया। आरोपी की पहचान कर गिरफ्तार किया गया।
*कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा*
विशेष दाण्डिक प्रकरण (पॉक्सो) क्रमांक 44/2025 में अपर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ F.T.S.C., विशेष न्यायालय (पॉक्सो), दुर्ग ने 10 सितंबर 2026 को फैसला सुनाया।
कोर्ट ने पॉक्सो अधिनियम की धारा 6(1) और भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत मृत्युदंड तथा प्रत्येक धारा में ₹5,000 अर्थदंड लगाया। साथ ही धारा 238(क) के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹1,000 अर्थदंड की सजा सुनाई। मृत्युदंड की पुष्टि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, बिलासपुर के समक्ष कानून के अनुसार होगी।
*पीड़ित परिवार को ₹7 लाख क्षतिपूर्ति*
न्यायालय ने मृतिका के परिजनों को राज्य सरकार की आहत प्रतिकर योजना के तहत ₹7 लाख की क्षतिपूर्ति दिए जाने का निर्देश भी दिया है।
*पुलिस टीम की भूमिका सराहनीय*
प्रकरण की त्वरित कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई थी। टीम का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद्मश्री तंवर ने किया। थाना प्रभारी एवं विवेचक निरीक्षक शिव चंद्रा सहित संबंधित अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रूपवर्षा दिल्लीवार ने पैरवी की।
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