✍️ हमर प्रदेश छत्तीसगढ़ स्टेट रिपोर्टर मनोज भट्ट
रायपुर। राखी थाना में विवेचना के दौरान अवैध वसूली के आरोपों को लेकर पुलिस विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। शिकायत की प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद SSP श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा ने प्रोविजनल सब इंस्पेक्टर महेश कुमार ओगरे को निलंबित कर दिया है।
मामला थाना राखी के अपराध क्रमांक 10/2026 से जुड़ा है। यह प्रकरण छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) के नाम से जारी किए गए कथित फर्जी निर्देश पत्र से संबंधित है।
जानकारी के अनुसार, व्यापमं के नियंत्रक हिमांशु अग्रवाल को 25 जनवरी 2026 को जानकारी मिली थी कि सहायक शिक्षक, शिक्षक एवं व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2026 से संबंधित एक फर्जी निर्देश पत्र सोशल मीडिया और वाट्सऐप पर प्रसारित किया जा रहा है। इसके बाद उन्होंने थाना राखी में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने BNS की धारा 319 के तहत अपराध दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की थी।
इसी विवेचना के दौरान PSI महेश कुमार ओगरे पर अवैध रूप से पैसे मांगने और दबाव बनाने के आरोप लगाए गए। शिकायत मिलने के बाद मामले की प्रारंभिक जांच कराई गई। जांच में पद के दुरुपयोग और कथित अवैध वसूली के आरोपों की पुष्टि होने पर पुलिस विभाग ने इसे गंभीर कदाचरण मानते हुए निलंबन की कार्रवाई की।
निलंबन अवधि के दौरान PSI महेश कुमार ओगरे को नियमानुसार मुख्यालय से संबद्ध किया गया है। मामले में विभागीय स्तर पर आगे की कार्रवाई भी की जा सकती है।
रिपोर्ट — मनोज भट्ट
स्टेट रिपोर्टर, हमर प्रदेश छत्तीसगढ़
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