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त्यौहारों से पहले सिविल लाइन पुलिस का कड़ा प्रहार: जरहाभाठा मिनीबस्ती में अशांति फैलाने वाले 12 उपद्रवियों पर शिकंजा, चाकूबाज गिरफ्तार तो 11 पर प्रतिबंधात्मक एक्शन

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त्यौहारों से पहले सिविल लाइन पुलिस का कड़ा प्रहार: जरहाभाठा मिनीबस्ती में अशांति फैलाने वाले 12 उपद्रवियों पर शिकंजा, चाकूबाज गिरफ्तार तो 11 पर प्रतिबंधात्मक एक्शन

त्यौहारों से पहले सिविल लाइन पुलिस का कड़ा प्रहार: जरहाभाठा मिनीबस्ती में अशांति फैलाने वाले 12 उपद्रवियों पर शिकंजा, चाकूबाज गिरफ्तार तो 11 पर प्रतिबंधात्मक एक्शन

बिलासपुर (सिविल लाइन)।

आगामी त्यौहारों को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने और शहर में कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाले असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए सिविल लाइन पुलिस ने बड़ा अभियान छेड़ा है। जरहाभाठा मिनीबस्ती इलाके में उत्पात मचाने और शांति भंग करने की कोशिश में जुटे 12 उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस ने एक साथ दोतरफा कार्रवाई की है। इनमें से एक शातिर चाकूबाज को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, जबकि 11 अन्य आदतन उपद्रवियों पर बीएनएसएस (BNSS) की विभिन्न प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की गई है।

धारदार चाकू लहरा रहा था 19 वर्षीय युवक, पुलिस ने दबोचा

क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिविल लाइन पुलिस की टीम लगातार पेट्रोलिंग कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि मिनीबस्ती जरहाभाठा में एक युवक धारदार चाकू लेकर घूम रहा है और दहशत फैलाने की फिराक में है। पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी कर आरोपी को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से धारदार लोहे का चाकू बरामद किया।

 * आर्म्स एक्ट (धारा 25, 27) में गिरफ्तार आरोपी:

   विशाल डहरिया (उम्र 19 वर्ष), पिता रामफल डहरिया, निवासी भाठिया पेट्रोल पंप के सामने, मिनीबस्ती जरहाभाठा, थाना सिविल लाइन, बिलासपुर।

शांति भंग करने वाले 11 बदमाशों पर BNSS की धाराओं में नकेल

इलाके में माहौल बिगाड़ने, अड्डेबाजी करने और शांति व्यवस्था के लिए खतरा बने 11 अन्य अनावेदकों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 170, 126 और 135(3) के तहत सख्त प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है:

 * फारूख कुरैशी (44 वर्ष), पिता निजामुद्दीन कुरैशी, निवासी मुंगेलीनाका, थाना सिविल लाइन

 * अमित श्रीवास (24 वर्ष), पिता अशोक श्रीवास, निवासी रपटा चौक चांटीडीह, थाना सरकंडा

 * राजेश्वर बहेलिया (50 वर्ष), पिता स्व. गोकुल बहेलिया, निवासी बजरंग चौक तालापारा, थाना सिविल लाइन

 * अब्दुल आबिद (38 वर्ष), पिता अब्दुल हामिद, निवासी वार्ड क्र. 16 मंगला, थाना सिविल लाइन

 * बाबा खान (40 वर्ष), पिता स्व. हसन खान, निवासी मरीमाई रोड भारत चौक, थाना सिविल लाइन

 * सईद अहमद (40 वर्ष), पिता शमीम अहमद, निवासी भारत चौक तालापारा, थाना सिविल लाइन

 * मोहम्मद जहीर खान (28 वर्ष), पिता कलाम खान, निवासी आदर्श चौक मंगला, थाना सिविल लाइन

 * आर्यन रात्रे (19 वर्ष), पिता प्रदीप रात्रे, निवासी मिनीबस्ती शिव मंदिर के पास, थाना सिविल लाइन

 * देव सिदार (22 वर्ष), पिता स्व. राज सिदार, निवासी मिनीबस्ती छोटा मंदिर के पास, थाना सिविल लाइन

 * समद अली (21 वर्ष), पिता समीर अली, निवासी तखतपुर, थाना तखतपुर

 * साहिल कुमार (22 वर्ष), पिता राज कुमार बघेल, निवासी पेंडारी, थाना सकरी

पुलिस की दो टूक: अशांति फैलाने वालों को सीधे जेल

सिविल लाइन पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि आगामी पर्वों के दौरान शहर में किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी, नशाखोरी, चाकूबाजी या शांति भंग करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संवेदनशील इलाकों में पुलिस की नियमित पेट्रोलिंग जारी है और संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर सीधे वैधानिक व दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

 

 

अभिषेक कुमार पाण्डेय स्टेट हेड रिपोर्टर बिलासपुर छत्तीसगढ़ 

 

हमर प्रदेश सी जी

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Contributing writer at THE NEWS HUB. Covering the latest developments in अपराध.

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