Wednesday, September 30 2026
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कृषि शिक्षक भर्ती में B.Ed. से छूट की मांग खारिज, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से 65 अभ्यर्थियों को झटका

State Head - Kishor
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कृषि शिक्षक भर्ती में B.Ed. से छूट की मांग खारिज, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से 65 अभ्यर्थियों को झटका

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कृषि शिक्षक भर्ती में B.Ed. की अनिवार्य योग्यता से एक बार की छूट देने की मांग करने वाले 65 अभ्यर्थियों को राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और भर्ती की पात्रता तय करना सरकार तथा नियम बनाने वाली संस्था के अधिकार क्षेत्र में आता है।

 

मामले की सुनवाई जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की अदालत में हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से कृषि शिक्षक भर्ती में B.Ed. की अनिवार्य योग्यता से एक बार छूट देने की मांग की गई थी।

 

निर्धारित योग्यता में कोर्ट नहीं दे सकता छूट

 

हाई कोर्ट ने कहा कि अभ्यर्थियों को राहत देने के लिए अदालत भर्ती के लिए निर्धारित अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता को शिथिल नहीं कर सकती। कृषि शिक्षक पद के लिए B.Ed. की योग्यता वर्तमान भर्ती नियमों का हिस्सा है।

 

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि निर्धारित न्यूनतम योग्यता पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी केवल एक बार की छूट के आधार पर भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का अधिकार नहीं मांग सकते।

 

प्रारंभिक स्तर पर याचिका खारिज

 

अदालत ने मामले में राहत देने से इनकार करते हुए याचिका को प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज कर दिया। फैसले के बाद कृषि शिक्षक भर्ती में B.Ed. की अनिवार्य योग्यता से छूट की उम्मीद लगाए बैठे 65 अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है।

 

✍️ हमर प्रदेश छत्तीसगढ़

स्टेट हेड रिपोर्टर – किशोर कुमार

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Contributing writer at THE NEWS HUB. Covering the latest developments in खबरे काम की.

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