ऑपरेशन प्रहार: कोटा पुलिस की धनरास गांव में बैक-टू-बैक रेड, भारी मात्रा में महुआ शराब के साथ 3 अवैध तस्कर गिरफ्तार
सब-हेडिंग: तिलैहापारा में अवैध शराब के सिंडिकेट पर शिकंजा, जेरिकेन में छिपाकर रखे थे दर्जनों लीटर अवैध महुआ शराब; आबकारी एक्ट के तहत 3 अलग-अलग FIR दर्ज
बिलासपुर (कोटा):
जिले में नशे के अवैध कारोबार पर नकेल कसने के लिए चलाए जा रहे 'चेतना विरुद्ध नशा' और 'ऑपरेशन प्रहार' के तहत कोटा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ग्राम धनरास के तिलैहापारा में दबिश देकर पुलिस ने अलग-अलग ठिकानों से भारी मात्रा में कच्ची महुआ शराब जब्त करते हुए 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ 34(2) आबकारी एक्ट के तहत गैर-जमानती धाराओं में तीन अलग-अलग अपराध पंजीबद्ध कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
मुखबिर की सूचना पर बनाई गई रणनीति, गांव में एक साथ रेड
डीआईजी व एसएसपी रजनेश सिंह के सख्त निर्देशों के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) मधुलिका सिंह और एसडीओपी कोटा नुपूर उपाध्याय के मार्गदर्शन में कोटा थाना प्रभारी निरीक्षक शशिकांत भारद्वाज ने विशेष टीम गठित की। 10 सितंबर को मुखबिर से पुख्ता सूचना मिली थी कि तिलैहापारा (ग्राम धनरास) में कुछ लोग अपने घरों और बाड़ों में भारी मात्रा में हाथ भट्टी की कच्ची महुआ शराब छिपाकर अवैध कमाई के चक्कर में बिक्री कर रहे हैं। पुलिस टीम ने बिना देर किए गांव की घेराबंदी कर एक साथ तीन अलग-अलग ठिकानों पर रेड मारी।
जब्त शराब और पकड़े गए आरोपियों का ब्योरा
* आरोपी झाडूराम बैगा (50 वर्ष), पिता- स्व. इतवारी राम बैगा
* जब्ती: 15 लीटर क्षमता के पीले जेरिकेन से 14 लीटर और 5 लीटर के सफेद जेरिकेन से 5 लीटर— कुल 19 लीटर महुआ शराब (कीमत लगभग ₹3,800)।
* **अपराध क्रमांक:**बिलासपुर पुलिस की 'प्रहार' कार्रवाई: कोटा में अवैध महुआ शराब के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार, कुल 36 लीटर शराब जब्त
बिलासपुर: 'चेतना विरुद्ध नशा' व 'प्रहार' अभियान के तहत कोटा पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने ग्राम धनरास के तिलैहापारा में दबिश देकर भारी मात्रा में अवैध कच्ची महुआ शराब बेचते तीन आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा।
दर्ज अपराध व जब्त मशरूका विवरण
* अपराध क्रमांक 758/2026 (धारा 34(2) आबकारी एक्ट)
* आरोपी: झाडूराम बैगा (50 वर्ष), पिता स्व. इतवारी राम बैगा, निवासी तिलैहापारा, ग्राम धनरास
* जब्ती: 19 लीटर कच्ची महुआ शराब (कीमत लगभग ₹3,800)
* अपराध क्रमांक 759/2026 (धारा 34(2) आबकारी एक्ट)
* आरोपी: सुखराम बैगा (40 वर्ष), पिता स्व. इतवारी राम बैगा, निवासी तिलैहापारा, ग्राम धनरास
* जब्ती: 09 लीटर कच्ची महुआ शराब (कीमत लगभग ₹1,800)
* अपराध क्रमांक 760/2026 (धारा 34(2) आबकारी एक्ट)
* आरोपी: कमल सिंह बैगा (29 वर्ष), पिता आशाराम बैगा, निवासी तिलैहापारा, ग्राम धनरास
* जब्ती: 08 लीटर कच्ची महुआ शराब (कीमत लगभग ₹1,600)
कुल जब्ती: 36 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब (कुल अनुमानित मूल्य ₹7,200)
कार्रवाई का संक्षिप्त विवरण
10 सितंबर 2026 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम धनरास के तिलैहापारा में तीन व्यक्ति अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब रखकर बिक्री कर रहे हैं। सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमती मधुलिका सिंह एवं एसडीओपी कोटा श्रीमती नुपूर उपाध्याय के मार्गदर्शन में टीम गठित की गई। टीम ने मौके पर अलग-अलग घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को प्लास्टिक जेरिकेन व डिब्बों में रखी शराब के साथ धर दबोचा। आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
पुलिस टीम: इस कार्रवाई में निरीक्षक शशिकांत भारद्वाज, परिवीक्षाधीन उप निरीक्षक भूपेश देहाती, परिवीक्षाधीन उप निरीक्षक सरस्वती मंडावी, प्रधान आरक्षक सत्य प्रकाश यादव, आरक्षक धर्मेंद्र साहू (क्र. 192) एवं आरक्षक संजय श्याम (क्र. 1356) की मुख्य भूमिका रही।
अभिषेक कुमार पाण्डेय स्टेट हेड रिपोर्टर बिलासपुर छत्तीसगढ़
हमर प्रदेश सी जी
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