✍️ हमर प्रदेश छत्तीसगढ़ स्टेट हेड रिपोर्टर किशोर कुमार
शिकायत की प्रारंभिक जांच में प्रथम दृष्टया गंभीर कदाचरण पाए जाने पर कार्रवाई, निलंबन अवधि में पुलिस लाइन रहेगा मुख्यालय
रायपुर। रायपुर ग्रामीण में पदस्थ प्रोविजनल उप निरीक्षक महेश कुमार ओगरे के खिलाफ अवैध वसूली के आरोप में पुलिस विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। राखी थाना में पदस्थ ट्रेनी एसआई पर जबरन दबाव बनाकर पैसे ऐंठने की शिकायत मिली थी। शिकायत की प्रारंभिक जांच के बाद एसपी रायपुर ग्रामीण श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा ने उन्हें निलंबित कर दिया है।
अपराध की विवेचना के दौरान मिली शिकायत
जारी आदेश के अनुसार, प्रोविजनल उप निरीक्षक महेश कुमार ओगरे थाना राखी के अपराध क्रमांक 10/2026 की विवेचना कर रहे थे। इसी दौरान उनके खिलाफ जबरन दबाव बनाकर अवैध वसूली करने और पैसे ऐंठने संबंधी शिकायत प्राप्त हुई।
शिकायत की प्रारंभिक जांच में प्रथम दृष्टया यह सामने आया कि महेश कुमार ओगरे ने पुलिस विभाग की निष्पक्ष कार्यप्रणाली के अनुरूप आचरण नहीं किया और अपने पद का कथित रूप से अनुचित उपयोग किया।
गंभीर कदाचरण मानते हुए निलंबन
पुलिस विभाग ने प्रथम दृष्टया सामने आए तथ्यों को गंभीर कदाचरण की श्रेणी में माना है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी रायपुर ग्रामीण श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा ने निलंबन का आदेश जारी किया।
निलंबन अवधि के दौरान महेश कुमार ओगरे का मुख्यालय पुलिस लाइन, रायपुर ग्रामीण निर्धारित किया गया है। विभागीय नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल
इस कार्रवाई के जरिए पुलिस विभाग ने यह संदेश दिया है कि पद का दुरुपयोग करने या आम नागरिकों पर अनुचित दबाव बनाने संबंधी शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा। अब मामले में आगे की जांच के बाद आरोपों की वास्तविक स्थिति और विभागीय कार्रवाई की अगली प्रक्रिया स्पष्ट होगी।
देखें निलंबन आदेश की कॉपी।
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